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तीन भाइयों को आजीवन कारावास की सजा

Thu, 22 Nov 2012 12:00 PM IST
Chitrakoot
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चित्रकूट। पैसे के लेनदेन को हुए विवाद में दंपति के साथ मारपीट और फिर पति की मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय/एससी एसटी विशेष सत्र न्यायाधीश कौशलेंद्र यादव ने तीन भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
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मामला 25 अक्तूबर 1995 का है। थाना बहिलपुरवा अंतर्गत सेमरिया चरनदासी गांव के नत्थू पुत्र श्यामलाल ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता श्यामलाल और मां को गांव के ब्रजभूषण, मूलचंद्र और लालचंद्र पुत्र लालाराम ने दवा के विवाद में मारापीटा। श्यामलाल की जिला अस्पताल से रिफर होने के बाद इलाहाबाद में इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले की सुनवाई कर अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कौशलेंद्र यादव ने तीनों भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दस दस हजार का जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता आरपी शर्मा ने की।
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