उपभोक्ता फोरम ने ब्याज सहित रुपये लौटाने के दिए आदेश
:- बैंक के एटीएम से नहीं निकले थे रुपये
अमर उजाला ब्यूरो
चित्रकूट। एटीएम से रुपये न निकलने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने संबंधित बैंक को आदेशित किया है कि उपभोक्ता को दस हजार रुपये के अलावा नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ वापस करें। इसके साथ ही 700 रुपये मानसिक क्षतिपूर्ति तथा 500 रुपये वाद व्यय भी दें।
उपभोक्ता फोरम के सदस्य केशव प्रसाद यादव ने बताया कि शहर के द्वारिकापुरी निवासी शिवप्रेम याज्ञिक पुत्र रामचंद्र ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया था । जिसमें बताया था कि उसने 30 दिसंबर 2014 को बैंक आफ इंडिया के एटीएम से दस हजार रुपये निकालने गया था। जिसमें मशीन में एटीएम कार्ड डालने के बाद भी रुपये नहीं निकले न ही रसीद मिली। इसके बाद भी तुंरत खाते में रुपये निकालने की इंट्री हो गई। यह मामला शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ इंण्डिया शाखा कर्वी व शाखा प्रबंधक इलाहाबद यूपी ग्रामीण बैंक शाखा कर्वी का है। इसी मामले में फोरम ने संबधित बैंक के अधिकारियों को वादी के रुपये और हर्जाना देने का आदेश दिया है।