चित्रकूट। अवैध खनन की जांच में भरतकूप के छह पट्टाधारक फंस गए। स्वीकृत खनन क्षेत्र से बाहर खनन करने पर डीएम अभिषेक आनंद ने इन पर 84 लाख 45 हजार 120 रुपये जुर्माना लगाया है।
जिला खनिज अधिकारी सुधाकर सिंह ने बताया कि अवैध खनन व अवैध परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए सदर तहसील क्षेत्र के भरतकूप में ग्रेनाइट/गिट्टी/बोल्डर के खनन पट्टा क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कराया गया। इसमें ग्रेनाइट/गिट्टी/बोल्डर के छह पट्टाधारक अवैध खनन करते पाए गए। अनिल सिंह ने 1,610 घन मीटर, राहुल यादव ने 651 घन मीटर, महेश प्रसाद जायसवाल ने 624 घन मीटर, शिवमंगल सिंह ने 1,300 घन मीटर, अर्चना सिंह पत्नी धनंजय सिंह ने 1,352 घन मीटर, राजेंद्र कुमार शर्मा ने 135 घन मीटर उप खनिज ग्रेनाइट/गिट्टी/बोल्डर का खनन अपने स्वीकृत क्षेत्र के बाहर किया जाना पाया गया।
उत्तर प्रदेश उपखनिज नियमावली के अंतर्गत अनिल सिंह पर 20 लाख 45 हजार 600 रुपये, राहुल यादव पर 11 लाख 24 हजार 960 रुपये, महेश प्रसाद जायसवाल पर 10 लाख 99 हजार 40 रुपये, शिव मंगल सिंह पर 17 लाख 48 हजार रुपये, अर्चना सिंह पत्नी धनंजय सिंह पर 17 लाख 97 हजार 920 रुपये, राजेंद्र कुमार शर्मा पर छह लाख 29 हजार 600 रु का जुर्माना किया गया है। पट्टा धारकों को जुर्माने की राशि एक सप्ताह के अंदर खनिज विभाग में जमा करने के आदेश डीएम अभिषेक आनंद ने दिए हैं। साथ ही संबंधित पट्टा धारकों को अपने स्वीकृत खनन क्षेत्र में ही खनन कार्य करने की हिदायत दी है।