चित्रकूट। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने माह अप्रैल 2026 में चलाए गए विभिन्न अभियानों के तहत 17 खाद्य कारोबारियों और निर्माताओं पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई मानक के अनुरूप न पाए गए खाद्य नमूनों से संबंधित वादों में अपर जिलाधिकारी की अदालत द्वारा की गई है।
सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि विभाग ने विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए थे। खामियां होने से न्यायालय में वाद दायर किए गए। सुनवाई के दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने 17 खाद्य कारोबारियों पर जुर्माना लगाया है। अर्थदंड पाने वालों में दर्शन ट्रेडर्स, जे. इमामी एग्रोटेक लिमिटेड, बंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और अडानी विल्मर लिमिटेड जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं।
सबसे अधिक अर्थदंड जे. इमामी एग्रोटेक लिमिटेड पर 1.5 लाख रुपये और दर्शन ट्रेडर्स, बंज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा अडानी विल्मर लिमिटेड पर एक-एक लाख रुपये लगाया गया है। अन्य मामलों में 40 हजार से 80 हजार रुपये तक के अर्थदंड लगाए गए हैं। यदि संबंधित खाद्य कारोबारी और निर्माता एक माह के भीतर अर्थदंड जमा नहीं करते हैं, तो नियमानुसार वसूली प्रमाण पत्र (आरसी) जारी किया जाएगा।