चित्रकूट। किशोरी के साथ दुष्कर्म के दोषी को विशेष पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश रेनू मिश्रा ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे आठ हजार रुपये का अर्थदंड भी देय होगा। मामला रैपुरा थाना क्षेत्र का सन 2019 का है।
थाना रैपुरा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बताया कि 26 सितंबर 2019 को उसकी नाबालिग बेटी को महेश कुमार रैदास ले गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। करीब 20 दिन बाद बेटी पुलिस को मिली। मेडिकल में बेटी के साथ दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। इस पर पुलिस ने दुष्कर्म और पाॅक्सो की धारा बढ़ाई थी। मुकदमा की विवेचना तत्कालीन एसआई कृपाशंकर मिश्रा ने करते हुए तीन मार्च 2020 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इस मामले की सुनवाई मंगलवार को विशेष पॉक्सो एक्ट न्यायालय में पूरी हुई।