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Chandauli News: पशु तस्करी में तीन दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा

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पीडीडीयू नगर। अपर सिविल जज यज्ञेश कुमार सोनकर ने पशु तस्करी के मामले में तीन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 2000-2000 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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सात फरवरी 2003 को बबुरी थाने में हौसला चौहान, मुन्ना पासवान और प्रहलाद सिंह उर्फ टुन्नू सिंह के खिलाफ पशु तस्करी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में न्यायालय की तरफ से आरोपियों को दोषी ठहराते हुए बृहस्पतिवार को सजा सुनाई गई। तीनों दोषियों को अर्थदंड न देने पर 7 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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