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विभाग ने कोल व्यवसायी पर लगाया 2.36 लाख का जुर्माना

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पीडीडीयू नगर। कोल व्यवसायी के यहां अवैध अवैध तरीके से मिले 13.5 लाख रुपये के कोयले पर जीएसटी विभाग ने दो लाख 36 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही कोयले पर जीएसटी, सीजीएसटी व सेस जमा करने को कहा है। कोयला व्यापारियों की ओर अपनाये जा रहे पैंतरों के सामने आने के बाद से कोयले के खरीद-फरोख्त में बड़े पैमाने में टैक्स चोरी की आशंका बढ़ गई है।
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पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर क्षेत्र के चंदासी स्थित कोल मंडी टैक्स चोरी का हब बनता जा रहा है। बृहस्पतिवार को कोल व्यवसायी के यहां जीएसटी एसआईबी की टीम ने छापामारी कर साढ़े तेरह लाख रुपये का अवैध कोयला पकड़ा था। पूछताछ के दौरान व्यापारी संबंधित कागजात नहीं दिखा पाया। जिस पर टीम ने व्यापारी पर जुर्माने की कार्रवाई की है। विभाग की ओर से व्यापारी पर दो लाख 36 हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना का जुर्माना लगाते हुए कोयले पर जीएसटी, सीजीएसटी व सेस भी जमा करने का निर्देश दिया है। इसके पूर्व भी एक बड़े कोल व्यवसायी के यहां टीम ने छापेमारी की थी, उस दौरान टीम ने व्यवसायी पर साढ़े पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया था। इसके पहले लिंकेज के कोयले को लेकर सीबीआई की टीम भी जांच कर चुकी है। एडिशनल कमिश्नर जीएसटी प्रदीप कुमार ने बताया कि जांच के दौरान साढ़े तेरह लाख रुपये के कोयले के कागजात नहीं दिखाने पर जुर्माने लगाया गया है।
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