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Chandauli News: पशु तस्करी के मामले में दोषी को कोर्ट उठने तक की सजा

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इलिया। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी, वैज्ञानिक विवेचना और साक्ष्यों के संकलन के बाद पशु क्रूरता के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार दिया। सिविल जज जूनियर डिवीजन की अदालत ने बृहस्पतिवार को अभियुक्त संजय साव को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। साथ ही 50 रुपये का जुर्माना लगाया।
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इलिया थाने में वर्ष 2024 में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत संजय साव निवासी इलिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने मामले से संबंधित साक्ष्यों का संकलन किया। इसके बाद विवेचना पूरी कर अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई।
बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और पुलिस की पैरवी के आधार पर संजय साव को दोषी सिद्ध किया। न्यायालय ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। कोर्ट ने 50 रुपये का जुर्माना भी लगाया। ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की पैरवी और विवेचना के आधार पर न्यायालय से अभियुक्त को सजा दिलाई गई।
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