चंदौली। सैयदराजा में 16 साल पहले हुई मारपीट के मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चंदौली की अदालत ने बृहस्पतिवार को दोषी को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई। अदालत ने एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
सैयदराजा थाने में 2 अक्तूबर 2009 को वार्ड नंबर छह अब्दुल कलामपुर निवासी अजमेरी के खिलाफ मारपीट का की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले की विवेचना के बाद पुलिस ने अदालत में पत्रावली जमा की थी। इस मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट इशरत परवीन फारूखी की अदालत ने अजमेरी को दोषी करार दिया।
अदालत ने उसे न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई और एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दो दिन कारावास की सजा भुगतनी होगी।