चंदौली। चंदौली पुलिस के ''ऑपरेशन कन्विक्शन'' के तहत वर्ष 2013 के पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच साल के कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
चंदौली पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार थाना मुगलसराय में दर्ज मुकदमे के तहत अभियोजन चल रहा था। मामले की सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) चंदौली की अदालत ने आरोपी संजय सिंह निवासी गोवरिया धरना, थाना मुगलसराय को दोषी ठहराते हुए पांच साल के कारावास एवं 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि यदि अभियुक्त अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।