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Chandauli News: व्यवसायिक बैनर-पोस्टर पर पालिका वसूलेगी शुल्क

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पीडीडीयू नगर। नगर पालिका क्षेत्र में सार्वजनिक स्थानों पर लगने वाले व्यवसायिक बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स पर नगर पालिका अब शुल्क वसूलेगी। हाल ही में हुई नगर पालिका जनप्रतिनिधि बोर्ड की बैठक में सभासदाें ने इस प्रस्ताव को ध्वनि मत पास किया । हालांकि इस नियम से धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रचार सामग्री को बाहर रखा गया है, इस पर पालिका की ओर से कोई भी शुल्क नहीं लगेगा।
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नगर में कुछ चिह्नित स्थानों को छोड़कर व्यावसायिक बैनर पोस्टरों के लगाने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता था लेकिन अब व्यावसायिक बैनर पोस्टर लगाने पर नगरपालिका को शुल्क देना पड़ेगा। पिछले दिनों पालिका की ओर से जनप्रतिनिधि बोर्ड की बैठक में ईओ की ओर से इस प्रस्ताव पर चर्चा करवाई थी। चर्चा के बादराजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक प्रचार सामग्री को इस नियम से बाहर रखते हुए व्यवसायिक बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स से शुुल्क वसूले जाने का प्रस्ताव ध्वनिमत से पास कर दिया। नगर पालिका प्रचार सामग्री के माप के अनुसार उसका शुल्क वसूलेगा। नगर पालिका की ओर से एक रेट लिस्ट तैयार की गई है। वहीं शुल्क वसूली के लिए नगर पालिका के राजस्व निरीक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी। इस संबंध में प्रभारी ईओ राजीव मोहन सक्सेना ने बताया कि राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर लगने बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स पर शुल्क वसूला जाएगा। इसके लिए एक सूची तैयार की गई है।
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