सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायाधीश बलराम पंवार ने 40 साल पुराने मामले का निस्तारण करते हुए वादी के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट में वादी ने विपक्षी की ओर से उनकी भूमिधरी जमीन पर कब्जे को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने वादी की शिकायत को सही माना और कब्जा मुक्त का करने का आदेश दिया।
विपक्षी को चेताया कि वादी के कब्जे में किसी प्रकार का दखल न दें। ऊंज थाना क्षेत्र के अकोढ़ा निवासी गरीब (मृतक) ने मई 1986 में कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए शिकायत दर्ज कराई कि विपक्षी नोखू (मृतक) वादी के भूमिधरी जमीन पर जबरदस्ती निर्माण करा रहे हैं। मामला बीते 40 साल से कोर्ट में चल रहा था। इस बीच दोनों की मौत हो गई। इसके बाद गरीब की ओर से दीपक और मृतक नोखू की ओर से सद्दीक कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे थे। सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायाधीश बलराम पंवार ने वादी के पक्ष में फैसला दिया। संवाद