16 करोड़ के आरओबी का स्लैब गिरा, ठेकेदार पर मात्र 2500 रुपये का जुर्माना
बनौली खुर्द गांव के पास निर्माणाधीन रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का स्लैब गिरने के मामले में शनिवार को सपा के पूर्व विधायक मनोज सिंह 'डब्लू' एक बार फिर मौके पर पहुंचे और सरकार पर ठेकेदारों के सामने झुकने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि ठेकेदार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में केवल तीन माह की सजा या 2500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जो इस बड़े हादसे के मुकाबले बेहद हल्का है। वहीं वीरेंद्र सिंह ने कहा कि वह इस मुद्दे को सदन में उठाएंगे और पूरी परियोजना की जांच आईआईटी की टीम से कराने की मांग करेंगे।
मामले में नए तथ्य भी सामने आए हैं। सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक मनोज कुमार की तहरीर पर ठेकेदार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता धारा 125 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस धारा में अधिकतम तीन माह की सजा या 2500 रुपये जुर्माने का प्रावधान है, जिससे 16 करोड़ रुपये की परियोजना में हुई इस गंभीर घटना के बाद कार्रवाई की गंभीरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
मुगलसराय-हावड़ा-गया रेल रूट पर बनौली खुर्द गांव के पास यह आरओबी पिछले तीन वर्षों से अधिक समय से निर्माणाधीन है। 18 मार्च की देर रात दो पिलरों के बीच स्लैब की ढलाई के दौरान अचानक पूरा स्लैब भरभराकर गिर गया। घटना के बाद प्रभुनारायण सिंह यादव सहित कई विपक्षी नेता मौके पर पहुंचे और भाजपा सरकार पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया। विपक्ष के दबाव के बाद सदर कोतवाली में ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फिलहाल इस मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है।