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विद्यालय प्रबंध समिति का गठन 15 से 17 तक

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कंदवा। मुफ्त व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत 2018-19 में गठित विद्यालय प्रबंध समितियों का कार्यकाल समाप्त हो गया है। प्रदेश के गैर अनुदानित विद्यालयों के अतिरिक्त समस्त विद्यालयों में 15 से 17 दिसंबर तक विद्यालय प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। सभी प्रधानाध्यापक समिति के गठन के लिए आयोजित होने वाली बैठक को निष्पक्ष ढंग से संपादित कराएं। ये निर्देश बरहनी स्थित ब्लाक संसाधन केंद्र में सोमवार को आयोजित बैठक में बीईओ बरहनी राकेश सिंह ने दिए।
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उन्होंने बरहनी विकास खंड के समस्त परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों से कहा कि डीएम के आदेश के क्रम में पर्यवेक्षण के लिए विकास खंड के अनुसार सहायक विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। प्रबंध समिति की गठन से पूर्व समस्त विद्यालय के प्रधानाध्यापक विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के अभिभावकों को प्रबंध समिति के गठन के लिए होने वाली बैठक की सूचना से अवगत कराएंगे। बैठक के दौरान कोविड 19 के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। बैठक में बांके बिहारी सिंह, अनिल सिंह, जयगोविंद सिंह, जितेंद्र प्रजापति, योगेश सिंह, रामकिशुन, हरिओम, शिवजन्म यादव आदि मौजूद रहे।
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