फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Chandauli News: दहेज हत्या मामले में दोषी को पांच साल बाद हुई सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
अपर सत्र न्यायाधीश श्याम बाबू की अदालत ने बृहस्पतिवार को दहेज हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को तीन साल छह महीने की जेल और सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने में एक महीने के लिए अतिरिक्त कारावास की सजा होगी।
विज्ञापन

एसपी आदित्य लांग्हे ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपियों की न्यायालय में पेशी कराकर पुलिस की प्रभावी पैरवी की बदौलत सजा दिलाई जा रही है। इसी क्रम में अप्रैल 2019 में अलीनगर थाना क्षेत्र के नदेसर गांव के रहने वाले पिंटू बिंद और उसकी मां मालती देवी के खिलाफ अलीनगर थाने में दहेज उत्पीड़न के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। पिंटू बिंद को अदालत ने दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जबकि पिंटू की मां मालती की मौत हो चुकी है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें