उपभोक्ता आयोग के चेयरमैन संजय कुमार डे ने शुक्रवार को मेरठ के पीपली खेडा, बिजौली खुरखुदा निवासी कोल्ड स्टोरेज मैकेनिक सलमान खान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
आयोग ने मैकेनिक को आइस फैक्टरी में आई खराबी ठीक करने के लिए एडवांस में लिए गए 50,872 रुपये भी वापस करने का निर्देश दिया है। दो महीने में धनराशि न देने पर नौ फीसदी वार्षिक ब्याज की दर से पूरी धनराशि देनी होगी।
उपभोक्ता आयोग के रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि औराई निवासी हर्ष आलोक मिश्र धर्मा कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्टरी रामपुर सिधवन जौनपुर के आइस वेल्डर आलोक ने 25 जून 2025 को आयोग में वाद दायर किया था। बताया कि उनकी आइस फैक्टरी में खराबी आ गई थी। उसकी मरम्मत के लिए उन्हाेंने मेरठ के मैकेनिक सलमान खान को 50,872 रुपये एडवांस भुगतान किया। बताया कि मैकेनिक ने मशीनरी सिस्टम के साथ आने का वादा किया था, लेकिन कई दिन बीतने पर भी वह आया नहीं।
इससे परेशान होकर आलोक ने जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कराई। उपभोक्ता आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत अभिलेखों का परीक्षण करने के बाद मैकेनिक सलमान खान पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संवाद