पीडीडीयू नगर। निजी अस्पतालों के संचालन के लिए पूर्व एनबीसी (नेशनल बिल्डिंग कोड) फायर एंड लाइफ सेफ्टी के मानकों के अनुरूप कार्य कराकर एनओसी लेना आवश्यक है। पर 65 ऐसे अस्पताल हैं जो बिना अग्निशमन विभाग के एनओसी के ही चल रहे हैं। अग्निशमन विभाग का कहना है कि इन अस्पतालों को एनओसी के लिए नोटिस भी दिया जा चुका है और इस संदर्भ की का पत्र सीएमओं को काफी पहले ही प्रेषित किया जा चुका है। सीएमओ का कहना है कि ज्यादा शुल्क होने के कारण कुछ पुराने अस्पताल एनओसी नहीं ले पा रहे हैं।
जिले में धड़ल्ले से अस्पतालों की संख्या बढ़ती जा रही है। कई संचालक बकायदा ट्रामा सेंटर लिखकर अस्पतालों का संचालन कर रहे हैं। इसमें में कई ऐसे अस्पताल हैं जो कि फायर विभाग के मानक को पूरा ही नहीं करते हैं। फायर विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले के 65 अस्पतालों को एनबीसी (नेशनल बिल्डिंग कोड) फायर एंड लाइफ सेफ्टी के मानकों को पूरा करने के लिए कहा गया है। इसके तहत अग्निशमक के समस्त इंतजाम किया जाना आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार जिले में छोटे-बड़े मिला लगभग सौ अस्पताल मौजूद है।