बुलंदशहर। जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति पर जानलेवा हमला करने व उसकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ करने वाले दो अभियुक्तों को एसीजे-एसडी द्वितीय अर्जुन सिंह के न्यायालय ने करीब 34 साल बाद दोषी करार दिया है।
आरोपियों ने यह वारदात जून 1991 में अंजाम दी थी। न्यायालय ने दोनों को नौ-नौ दिन का कारावास व 3500-3500 रुपये का अर्थदंड सुनाया है। मॉनिटरिंग सेल प्रभारी निरीक्षक यशपाल सिंह ने बताया कि जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में आठ जून 1991 को दो आरोपियों ने एक व्यक्ति पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था, साथ ही उनकी पुत्री के साथ छेड़छाड़ की वारदात को भी अंजाम दिया गया था।
इस संबंध में पीड़ित ने जून 1991 को ही जहांगीराबाद कोतवाली में पहुंच कर नामजद आरोपी कंछिद सिंह निवासी गांव मौसमगढ़ और उसके साथी महेंद्र निवासी गांव दौलतगढ़ थाना कोतवाली देहात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के के खिलाफ कार्रवाई की। साथ ही तीन सितंबर 1991 को ही मामले में जांच पूरी कर दोनों अभियुक्तों के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। न् जिस पर अब न्यायालय ने दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों का अवलोकन कर दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया है।