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कृषि यंत्रों पर 50 और फर्म मशीनरी पर मिलेगा 80 फीसदी अनुदान

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कृषि यंत्रों पर 50 और फर्म मशीनरी पर मिलेगा 80 फीसदी अनुदान
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बुलंदशहर। कृषि विभाग की फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र और फर्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए अनुदान योजना पंजीकरण शुरू हो गया है। पहले आओ-पहले पाओ की तर्ज पर लक्ष्य की सीमा तक अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। इसके लिए तैयारी शुरू हो गई है।
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फसल अवशेष प्रबंधन यंत्र के अंतर्गत मल्चर, जीरो टिल, सीड फर्टी ड्रिल, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल एमवी प्याऊ, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, सुपर एसएसएस, पैडी स्ट्रा चॉपर, श्रोडर, श्राव मास्टर, रोटरी स्लैशर, रैंक, बेलर, स्वचलित और ट्रैक्टर चलित क्राप रीपर, स्वचलित रीप कम बाइंडर आते हैं। इसके अलावा फर्म मशीनरी बैंक स्थापित किया जा सकता है। दोनों ही तरह के कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान मिलेगा। अधिकतम दो कृषि यंत्रों तक मूल्य का 50 फीसदी, जबकि फर्म मशनीरी के लिए 80 फीसदी अनुदान व्यवस्था शासन की ओर से की गई है। फर्म मशीनरी बैंक के लिए केवल कृषि उत्पाक समूह (एफपीओ), पंजीकृत कियान समितियां और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविकास मिशन (एनआरएलएम) के समूह ही पात्र होंगे। इच्छुक किसान www.upagriculture.com पर यंत्र पर अनुदान के लिए टोकन निकाल सकते हैं। इसके बाद लिंक पर जाकर ऑनलाइन प्री-बुकिंग और टोकन जनरेट हो सकेगा। उप कृषि निदेशक आरपी चौधरी ने बताया कि शासन ने किसानों के लिए अनुदान पर कृषि यंत्र देने का आदेश जारी किया है। इच्छुक किसान अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं।
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