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सराय एक्ट के तहत नहीं कराया होटलों का नवीनीकरण

Fri, 25 Nov 2016 01:12 AM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/बुलंदशहर
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होटलों का नवीनीकरण - फोटो : demo pic
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सराय एक्ट के तहत होटल मालिकों ने अब तक लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवाया है। नवीनीकरण के समय सरकारी मशीनरी को होटल और मैरिज होम में आग बुझाने के यंत्र, पार्किंग, बिजली और पानी आदि की व्यवस्था देखनी होती है।
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होटल, मैरिज होम और सराय का पंजीकरण कराना सराय एक्ट के तहत कराया जाता है। पंजीकरण के बाद स्वामियों को प्रतिवर्ष नवीनीकरण कराना होता है। अब तक कई होटल और मैरिज होम मालिकों ने नवीनीकरण नहीं कराया है।

एनओसी लेने में समय तो खर्च जरूर होता है लेकिन भविष्य में होने वाली अनहोनी से बचा जा सकता है। खासबात यह है कि अब तक जनपद में कई होटल मालिकों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन तक नहीं किया है।  
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सराय एक्ट के तहत जिन्होंने होटल और मैरिज होम का नवीनीकरण नहीं कराया है।
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