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जिले में 45,606 वाहनों का पंजीयन निलंबित, किए जाएंगे सीज

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एआरटीओ कार्यालय - फोटो : BULANDSHAHR
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जिले में 45,606 वाहनों का पंजीयन निलंबित, किए जाएंगे सीज
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बुलंदशहर। जिले के 45 हजार 606 वाहनों का पंजीयन संभागीय परिवहन कार्यालय द्वारा निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिन वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा, उनमें 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल के वाहन हैं। वाहन स्वामियों को दो माह पूर्व अनापत्ति प्रमाणपत्र ले जाने के लिए विभाग द्वारा नोटिस जारी कर सूचना दी गई थी। अब संचालन मिलने पर वाहनों को सीज किया जाएगा।
एनजीटी ने दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वाहनों की वैद्यता 15 वर्ष कर दी थी, जिसमें पेट्रोल के वाहनों की वैद्यता 15 वर्ष और डीजल के वाहनों की वैद्यता 10 वर्ष की गई। लेकिन एनजीटी के आदेश के बाद भी जिले में वैद्यता समाप्त होने के बाद भी वाहन संचालित हो रहे है। वहीं, जिले में आए दिन खटारा वाहनों से हादसे होते रहते है। हादसों पर रोक लग सके और एनजीटी का आदेश का पालन कराने के लिए वाहनों की जांच की गई। साथ ही संबंधित वाहन स्वामी को पंजीयन का नवीनीकरण कराने के निर्देश दिए गए। लेकिन आदेश जारी होने के बाद भी अभी तक वाहन स्वामी द्वारा पंजीयन का नवीनीकरण न कराए जाने पर विभाग ने अंतिम नोटिस जारी किया है। इसके बाद संबंधित वाहनों का पंजीयन निरस्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
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इन वाहनों का होगा पंजीयन निरस्त
विभागीय अफसरों के अनुसार, जिले में यूपी13जी सीरीज के 9198 वाहन, यूपी13एच सीरीज के 9341 वाहन, यूपी13जे सीरीज के 8994 वाहन, यूपी13के सीरीज के 9147 और यूपी13एल सीरीज के 8926 वाहन शामिल हैं। इन सभी वाहनों के निलंबन की अवधि समाप्त होने पर अब विभाग द्वारा पंजीयन निलंबित करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
दो माह पूर्व जारी किया गया था नोटिस
15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों के स्वामियों को अन्य जनपद में अनापत्ति प्रमाणपत्र ले जाने के लिए दो माह पूर्व नोटिस जारी किए गए थे। समयावधि व्यतीत होने पर संबंधित वाहनों का पंजीयन निलंबित किया जा रहा है।
- मोहम्मद कय्यूम, एआरटीओ प्रशासन
एनसीआर से बाहर भी नहीं चल सकेंगे वाहन
15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाले वाहन को एनसीआर क्षेत्र से बाहर ले जाने के लिए दो माह पूर्व नोटिस जारी किया गया। लेकिन वाहन स्वामियों द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। नोटिस के बाद 60 दिन के बीच वाहन स्वामी अपने वाहन का एनसीआर क्षेत्र से बाहर संचालन कर सकते थे। इसके लिए संबंधित वाहन स्वामी को कार्यालय से एनओसी लेनी थी। लेकिन समयावधि बीत जाने के बाद अब वह एनसीआर क्षेत्र से बाहर भी वाहन का संचालन नहीं कर सकेंगे।
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संचालन मिलने पर वाहन किए जाएंगे सीज
15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाले वाहन के संचालन मिलने पर विभागीय अफसरों और पुलिसकर्मियों द्वारा सीज करने की कार्रवाई की जाएगी। सीज करने के बाद वाहन को कबाड़ घोषित किया जाएगा। इस कार्रवाई से बचने के लिए वाहन स्वामी अपने वाहन का संचालन न करें और विभाग में जाकर पंजीयन सरेंडर कर दें तो कार्रवाई से बच सकते हैं।
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