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Bulandshahar News: हरपाल सिंह की हत्या में प्रमोद को आजीवन कारावास

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जनपद न्यायालय।
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बुलंदशहर। गुलावठी थाना क्षेत्र के गांव औरंगाबाद अहीर में मई 2015 को गाली गलौज का विरोध करने पर गांव निवासी आरोपी प्रमोद कुमार ने हरपाल सिंह की सिर पर डंडे से प्रहार कर हत्या कर दी थी। उनके पुत्र पर भी जानलेवा हमला किया था। मामले में विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम ओम प्रकाश वर्मा ने अभियुक्त प्रमोद को दोषी करार दिया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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थाना गुलावठी पर औरंगाबाद (अहीर) निवासी कृपाल सिंह ने 31 मई 2015 तहरीर दी। उन्होंने बताया था कि शाम करीब आठ बजे उनके पिता हरपाल सिंह घर से खाना खाकर अपने पड़ोसी गोपाल सिंह के घेर में लेट रहे थे। तभी उनके पिता हरपाल सिंह ने आवाज लगाई कि गांव का प्रमोद गाली गलौज कर रहा है। तभी वादी का भाई रोहित और कृपाल सिंह मौके पर पहुंच गए।
विरोध करने पर प्रमोद ने हरपाल सिंह के सिर पर डंडे से प्रहार कर दिया। रोहित व कृपाल ने उनको बचाने का प्रयास किया तो आरोपी प्रमोद ने उनके ऊपर भी डंडे से प्रहार कर दिया। जिससे उनका सिर फट गया। सिर में गंभीर चोट से उनके पिता हरपाल सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। 31 मई की रात में पुलिस ने तहरीर के आधार पर नामजद आरोपी प्रमोद के खिलाफ हत्या की धारा में मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मामले में जांच कर आरोप पत्र अदालत में प्रेषित कर दिया। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम ने अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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