फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

दुष्कर्म की कोशिश के दोषी रवि और किशन को 7-7 वर्ष कारावास

विज्ञापन
विज्ञापन
दुष्कर्म की कोशिश के दोषी रवि और किशन को 7-7 वर्ष कारावास
विज्ञापन

बुलंदशहर। डिबाई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में 16 वर्षीय किशोरी के साथ दुष्कर्म की कोशिश के आरोपी रवि और किशन को एडीजे/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कक्ष संख्या दो तरुण कुमार सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। साथ ही न्यायालय ने उन्हें सात-सात वर्ष कारावास व 11-11 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है।
एडीजीसी सुनील कुमार शर्मा ने बताया कि डिबाई कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 23 मार्च 2019 को कोतवाली में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि गत 18 मार्च को उनकी 16 वर्षीय धेवती उनके घर से पास ही स्थित घेर पर शौच के लिए गई थी। जहां पहले से ही गांव निवासी आरोपी रवि और किशन मौजूद थे। आरोपियों ने पीड़िता को अकेला देखकर पकड़ लिया और छेड़छाड़ करनी शुरू कर दी। साथ ही इस दौरान आरोपियों ने उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश भी की। शोर मचाने पर लोगों को आता देख आरोपी उसे धमकी देकर भाग निकले। आरोपियों के आए दिन धमकी देने से तंग आकर पीड़िता ने 23 मार्च को परिजनों को पूरे प्रकरण की जानकारी दी। मामले में डिबाई पुलिस ने दोनों नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

यह गवाह हुए पेश
मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह के रूप में वादी मुकदमा पीड़िता का नाना, पीड़िता, उपनिरीक्षक बुद्धप्रकाश गौतम, हैडमोहर्रिर दिनेश कुमार, प्रेमपाल लिपिक इंटर कॉलेज को पेश किया गया, जिनके बयान के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें