अब नए राशन कार्ड बनवाने के लिए देना होगा आय प्रमाणपत्र
बुलंदशहर। नया राशन कार्ड बनवाने के लिए अब आय प्रमाणपत्र भी देना होगा। आवेदन के साथ आय प्रमाणपत्र न देने वालों को इसे पूर्ति कार्यालय में जमा करना होगा। शहरी क्षेत्र में तीन लाख और देहात क्षेत्र में सालाना आय दो लाख से ज्यादा होने पर राशन कार्ड के लिए किया गया आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी केबी सिंह ने बताया कि अब नया राशन कार्ड बनवाने के लिए आय प्रमाणपत्र जरूरी कर दिया गया है। यह नया आदेश शासन और रसद एवं खाद्य विभाग की ओर से जारी किया गया है। साफ्टवेयर में आय प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख फीड की जाएगी। जेपीजी फार्मेट में साफ्टवेयर पर अपलोड भी किया जाएगा। नए नियम के तहत राशन कार्ड बनवाने के लिए शहरी क्षेत्र में तीन लाख और देहात में दो लाख रुपये की आय निर्धारित की गई है। इससे अधिक आय का प्रमाणपत्र होने पर राशन कार्ड के लिए किया गया आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। यदि कोई आवेदन के साथ आय प्रमाणपत्र नहीं देता है तो उसे अपना आवेदन पूर्ति कार्यालय में जमा करवाना होगा। इस आवेदन पर तभी राशन कार्ड बनेगा, जब आय प्रमाणपत्र प्राप्त होगा। इसलिए आवेदनकर्ता आय प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें।