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Bulandshahar News: धर्मवती हत्याकांड में पति को दस वर्ष की सजा

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अनूपशहर। थाना क्षेत्र के गांव बच्चीखेड़ा में महिला की चाकू से वार कर हत्या करने वाले पति महाराज सिंह को एडीजे कोर्ट अनूपशहर ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने उसे दस वर्ष का सश्रम कारावास व 15 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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वादी मुकदमा मोहनलाल ने जुलाई 2021 में अनूपशहर थाने पर तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी बहन की ससुराल गांव बच्छीखेड़ा में है। 17 जुलाई की देर रात उनकी बहन धर्मवती अपनी मां सुखदेवी के साथ घर के बाहर चबूतरे पर चारपाई डाल कर सो रही थीं। तभी धर्मवती उनका पति रात करीब डेढ़ बजे वहां पहुंचा और धर्मवती के साथ गाली गलौज करने लगा।
जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी ने धर्मवती के चेहरे व अन्य हिस्सों पर चाकू से वार कर घायल कर दिया। साथ ही सुखदेवी पर भी हमला कर घायल कर दिया गया। चीख-पुकार सुनकर अन्य लोगों के मौके पर पहुंचने से पहले महाराज सिंह अपने साथियों के साथ जंगल की तरफ भाग गया। घटना के कुछ समय बाद ही धर्मवती की मृत्यु हो गई। पुलिस ने पहले धारा 504, 506, 323, 324 के तहत मामला दर्ज किया। बाद में जांच में मिले साक्ष्यों के आधार पर धारा 302 और 307 भी जोड़ी गई। चार साल की सुनवाई के बाद अनूपशहर एडीजे कोर्ट ने महाराज सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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स्कूटी चोर को 30 माह सात दिन का कारावास
बुलंदशहर। सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र में वर्ष 2020 में स्कूटी चोरी के मामले में अभियुक्त पवन कुमार निवासी मोहल्ला सराय झांझन को एसीजेएसडी अनुपम सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। प्रभारी मॉनिटरिंग सेल यशपाल सिंह ने बताया कि आरोपी ने 16 अगस्त 2020 को वादी असलम निवासी मोहल्ला रिसालदारान की स्कूटी चोरी की घटना की थी। इस संंबंध में वादी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और चार्जशीट न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। साथ ही एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सड़क दुर्घटना के दोषी युवक को सजा
बुलंदशहर। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहनकुटी इलाके में वर्ष 2010 में सड़क दुर्घटना में युवक को घायल करने वाले आरोपी वाहन चालक कालू निवासी कुतुबपुर थाना सलेमपुर को एसीजेएसडी चतुर्थ देवेंद्र सिंह के न्यायालय ने दोषी करार दिया है। प्रभारी निरीक्षक मॉनिटरिंग सेल यशपाल सिंह ने बताया कि वादी मुकदमा पवन कुमार निवासी मोहनकुटी ने नगर कोतवाली में 16 मई 2010 को आरोपी कालू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिस पर पुलिस ने जांच पूरी कर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी थी। साथ ही न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर अभियुक्त कालू को दोषी माना है। साथ ही उसे न्यायालय उठने तक की सजा और तीन हजार का अर्थदंड लगाया गया है।
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