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अब शून्य से तीन नंबर वाले वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य

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अब शून्य से तीन नंबर वाले वाहनों में एचएसआरपी अनिवार्य
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बुलंदशहर। निजी वाहनों पर एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) के लिए शून्य और एक नंबर के बाद अन्य वाहनों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। विभाग द्वारा पंजीयन के अंतिम अंक के हिसाब से एचएसआरपी लगवाने की अंतिम तारीख तय की गई है। अब दो और तीन नंबर वाले वाहनों पर 15 फरवरी तक एचएसआरपी लगवानी होगी। निर्धारित समय तक एसएचआरपी न लगने पर संबंधित वाहनों पर कार्रवाई की जाएगी।
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एआरटीओ प्रशासन मोहम्मद कय्यूम ने बताया कि जिले में अप्रैल 2019 से पूर्व के 4,07,752 वाहनों पर एचएसआरपी (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) लगनी है। इनमें करीब 24 हजार कॉमर्शियल वाहन हैं तो शेष निजी वाहन शामिल हैं। नवंबर माह तक जिले में करीब 91,000 वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जा चुकी है। अब भी जिले में तीन लाख से अधिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी है। कॉमर्शियल वाहनों के बाद शून्य और एक नंबर वाले निजी वाहनों पर एचएसआरपी लगने की समयसीमा समाप्त होने के बाद अब दो और तीन नंबर वाले वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगनी है, जिसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी तक है। इसके बाद चार और पांच नंबर वाले वाहनों में एचएसआरपी लगाने का समय मिलेगा। जिन वाहन संचालकों ने अभी तक एसएचआरपी नहीं लगवाई है वो जल्द लगवा लें। निर्धारित तारीखों के बाद एचएसआरपी न लगवाने वाले वाहनों का पांच हजार रुपये का चालान हो सकता है।
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