बिलसूरी के किसानों और नेशनल हाईवे अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनएचएआई)के बीच अधिकृत भूमि के मुआवजे को लेकर चले आ रहे विवाद का जल्द ही निस्तारण होगा। ग्रामीणों की याचिका पर कोर्ट ने डीएम को विवाद के निस्तारण के आदेश दिए है।
आदेश पर प्रशासन हाईवे की पैमाइश की तैयारी में जुट गया है। एक सप्ताह के भीतर प्रशासन के अधिकारी एनएचएआई के अधिकारियों के साथ ग्राम बिलसूरी में पैमाइश करेंगे।
बता देें कि हाईवे-91 स्थित ग्राम बिलसूरी के ग्रामीणों ने एनएचएआई पर मुआवजे से अधिक भूमि अधिकृत करने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों ने एनएचएआई के खिलाफ हाइकोर्ट में याचिका दायर की थी।
ग्रामीणों की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने डीएम को समस्या के निस्तारण के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन बिलसूरी में हाईवे की दोबारा से पैमाइश कराने की तैयारियों में जुट गया है।
एसडीम अतुल कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश प्राप्त हो गए हैं। हाईवे की पैमाइश कराई जाएगी। जितनी भूमि का मुआवजा मिला है। उतनी ही भमि अधिकृत की जाएगी।