जमीनी विवाद में किसान के सिर में डंडा मारकर हत्या करने के मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को गैरइरादतन हत्या का दोषी माना है। कोर्ट ने 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश रमेश गुप्त के न्यायालय ने दिया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रविंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि वादिया कृष्णा पत्नी कलुआ उर्फ राजकिशोर निवासी भर्रा ने 29 अक्टूबर 2014 को थाना खानपुर पर रिपार्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उसने पुलिस को बताया था कि उसकी गांव में कुछ खाली जमीन पड़ी है।
पिछले 25 वर्षों से उस जमीन पर गोबर डालते और पशुओं को बांधते हैं। अब इस जमीन पर पड़ोसी वीरेंद्र उर्फ हब्बा पुत्र ठकुरी उर्फ ठाकुरदास व पंकज पुत्र नरेश, नवनीत पुत्र विनोद व राकेश पुत्र छोटन लाल अपनी बताकर उन्हें जबरन बेदखल करने का प्रयास कर रहे हैं।
उनके साथ पहले भी कई बार मारपीट कर चुके हैं। न्यायाधीश ने वीरेंद्र को गैर इरादतन हत्या का दोषी मानते हुए दस साल की सजा सुनाई। साथ ही बीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।