फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गैर इरादतन हत्या मामले में आरोपी दोषी करार, सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
गैर इरादतन हत्या मामले में आरोपी दोषी करार
विज्ञापन

- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम ने दोषी को सुनाया चार वर्ष कारावास
- अप्रैल 2014 में पिस्टल साफ करते समय चली गोली से प्रदीप की हुई थी मौत
अमर उजाला ब्यूरो
बुलंदशहर। खुर्जा नगर थाना क्षेत्र में मई 2014 में हुए गैर इरादतन प्रदीप हत्याकांड में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पंचम वीरेंद्र कुमार ने आरोपी को दोषी माना है। साथ ही उसे चार वर्ष कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड सुनाया गया है।
विज्ञापन

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रताप सिंह अंबा ने बताया कि वादी विजेंद्र सिंह ने थाना खुर्जा नगर में तहरीर देकर दो मई 2014 को गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया था कि 2 मई 2014 को उनक पुत्र प्रदीप के एक दोस्त की बहन की शादी थी। वादी का पुत्र प्रदीप शादी में शामिल होने के लिए अपने दोस्त अभय को साथ लेने उसके घर पर आया था। दोपहर करीब डेढ़ बजेे अभय का बड़ा भाई अश्वनी अपनी पिस्टल से छेड़छाड़ करने लगा। इसी दौरान लापरवाही से अश्वनी की पिस्टल से गोली चल गई। गोली वादी के पुत्र प्रदीप को जा लगी। जिससे वह गंभीर रुप से घायल हो गया था। उपचार के लिए उसे हायर मेडिकल सेंटर मेरठ रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में गैर इरातदन हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी अश्वनी के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश कर दी थी। मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस व गवाहों के बयानों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए चार वर्ष कारावास व दस हजार रुपये अर्थदंड सुनाया है। साथ ही आदेशित किया कि अर्थदंड की आधी धनराशि वादी को अदा की जाए।
विज्ञापन

----------
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें