बुलंदशहर। जिले की विशेष पॉक्सो अदालत ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में शनिवार को दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
मामला वर्ष 2021 का है। खुर्जा नगर थाना क्षेत्र के गांव ढाकर निवासी शहनवाज ने कोतवाली नगर क्षेत्र से एक नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम दिया था। इस संबंध में पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर कोतवाली नगर पुलिस ने 11 अप्रैल 2021 को शहनवाज के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
वारदात की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तेजी से जांच पूरी की और घटना के महज 16 दिन बाद, 27 अप्रैल 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इसके बाद से ही अदालत में मामले की नियमित सुनवाई चल रही थी। शनिवार को एडीजे-पॉक्सो-एक कोर्ट के न्यायाधीश विनीत चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद शहनवाज को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।