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अहसान के हत्यारे अख्तर को दस वर्ष का कारावास

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अहसान के हत्यारे अख्तर को दस वर्ष का कारावास
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बुलंदशहर। अगौता थाना क्षेत्र के गांव जौलीगढ़ में मामूली विवाद के बाद आरोपी ने पीड़ित के पुत्र अहसान पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया था, जिसकी उपचार के दौरान दिल्ली हायर मेडिकल सेंटर में मौत हो गई। मामले में अब अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या आठ अमरजीत ने आरोपी अख्तर को दोषी मानते हुए दस वर्ष कारावास और 50 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विमल कुमार ने बताया कि अगौता के गांव जौलीगढ़ निवासी महिला अफसरी ने तहरीर देकर बताया था कि 20 अप्रैल 2013 को सुबह करीब आठ बजे पड़ोसी अख्तर ने उनके घर का पानी निकलने वाली नाली को बंद कर दिया था। जिसका उन्होंने विरोध किया तो आरोपी अख्तर ने उसके पुत्र अहसान और दामाद के साथ जमकर मारपीट करते हुए घायल कर दिया था। जिसमें अहसान गंभीर रुप से घायल हो गया था। उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। लेकिन, गंभीर हालत में हायर मेडिकल सेंटर दिल्ली रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान करीब तीन माह बाद उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। साथ ही चार्जशीट भी न्यायालय में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने अब आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।
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ये गवाह हुए पेश
अभियोजन पक्ष की ओर से आरोपी के खिलाफ अफसरी, जहांगीर, डा. सुनीत रावत, डा. एके दीक्षित, एचसीपी सेवानिवृत्त रोहताश कुमार, उपनिरीक्षक गंधर्व सिंह, डा. केबी शंकर की गवाही पेश की गई। जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना है।
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