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रिकार्ड में मिली अनियमितता, 1.02 लाख का लगाया जुर्माना

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रिकार्ड में मिली अनियमितता, 1.02 लाख का लगाया जुर्माना
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सिकंदराबाद। जांच के दौरान रिकार्ड में अनियमितता मिलने पर जीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा ने नगर के एक डिब्बा कारोबारी पर टैक्स समेत 1.02 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
बुलंदशहर जीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा के डिप्टी कमिश्नर आरपी सिंह ने बताया कि एडिशनल कमिश्नर ग्रेट-2 गाजियाबाद यूएस दूबे, ज्वाइंट कमिश्नर बुलंदशहर एके सिंह के निर्देशन में बुधवार को सिंकदराबाद की डिब्बा बनाने वाली वकील बॉक्सिस कंपनी पर छापा मारा गया था। छापे के दौरान डब्बा व्यापारी द्वारा कच्चे माल की खरीद और तैयार माल की बिक्री के बिल तलब किए गए। बताया कि डब्बा व्यापारी द्वारा प्रस्तुत किए गए बिलों को चेक करने दौरान अनियमितता पाई गई। प्रस्तुत कच्चे माल के बिल और और तैयार माल के स्टॉक में अंतर पाया गया। कच्चे माल के बिल और तैयार माल के स्टॉक में अनियमितता पाए जाने पर डब्बा कारोबारी पर 51 हजार रूपये का टैक्स और और 51 हजार रूपये का ही अर्थदंड लगाया गया। वही डिब्बा बनाने वाले कारोबारी के यहां जीएसटी की विशेष अनुसंधान शाखा के छापे की सूचना ने नगर के अन्य डब्बा बनाने वाले कारोबारियों में हड़कंप मच गया। डब्बा बने कारोबार से जुटे अधिकांश लोग अपने कारखाने को बंद कर चले गए। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि जीएसटी की विशेष अनुसंधान टीम जनपद में होने वाले कारोबार की पूर्ण रूप से निगरानी कर रही है। निगरानी के दौरान अनियमितता की जानकारी होने पर छापे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही हैं। बताया कि जीएसटी की चोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। जीएसटी की चोरी पकड़ने जाने पर टैक्स के बराबर ही अर्थदंड लगाया जाएगा। जांच कार्रवाई के दौरान एसिस्टेंड कमिश्नर विशेष जांच अनुसंधान प्रदीप कुमार, असिस्टेंट कमिश्नर सुबेश तिवारी आदि मौजूद रहे।
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खरीद, बिक्री के बिल नहीं दिखा सका मिठाई कारोबारी
सिकंदराबाद। नगर के मशहूर मिठाई कारोबारी सिंघल स्वीट्स की दुकान पर जीएसटी टीम की जांच कार्रवाई के दौरान कारोबारी मौके पर कच्चे माल की खरीद के बिल, तैयार माल की बिक्री के बिल दिखाने में असमर्थ रहा। टीम का नेतृत्व कर रहे डिप्टी कमिश्नर एके सिंह ने बताया कि कारोबारी को नोटिस जारी कर लेखाजोखा मांगा जाएगा। जांच के दौरान यदि रिकार्ड में अनियमितता पाई गई तो टैक्स, अर्थदंड की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, प्रतिष्ठान के संचालक प्रभात सिंघल ने बताया कि कार्रवाई के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इस संबंध में उनके एडवोकेट ने जीएसटी की विशेष अनुसंधान टीम से बात की थी।
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