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Bulandshahar News: 25 वर्ष बाद दहेज हत्या मामले में सास को सात वर्ष कारावास

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बुलंदशहर। अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में वर्ष 1999 में हुए दहेज हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या द्वितीय वरुण मोहित निगम के न्यायालय ने अभियुक्त सास को करीब 25 वर्ष बाद दोषी करार दिया है। साथ ही उसे सात वर्ष का सश्रम कारावास व छह हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है। मृतका के पति व ससुर को पूर्व में ही सजा हो चुकी है।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय कुमार शर्मा कुश कुमार ने बताया कि वादी मुकदमा रमेश चंद शर्मा ने अहमदगढ़ थाने पर 30 दिसंबर 1999 को तहरीर देकर बताया था कि उन्होंने अपनी पुत्री पप्पी की शादी करीब तीन वर्ष पूर्व अहमदगढ़ के गांव करकौरा महाराजपुर निवासी युवक विनोद के साथ की थी। शादी में काफी दान दहेज भी दिया। लेकिन, ससुराल वाले उससे संतुष्ट नहीं थे। इसी के चलते आरोपियों ने 29 दिसंबर 1999 की रात उनकी पुत्री की हत्या कर दी और शव को बिना मायके वालों को सूचना दिए ही अंतिम संस्कार कर दिया।
पुलिस ने मामले में तहरीर के आधार पर आरोपी पति, सास व ससुर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। न्यायालय ने बीते दिनों ही अभियुक्त पति विनोद व ससुर भूदेव को दोषी मानते हुए कारावास सुनाया है। जबकि, अभियुक्त सास मुन्नी देवी को अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों का अवलोकन कर दोषी करार दिया है। साथ ही उसे सात वर्ष का कारावास व छह हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है।
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