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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 29 व्यापारियों पर जुर्माना

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मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 29 व्यापारियों पर जुर्माना
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बुलंदशहर। मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले व्यापारियों के खिलाफ एडीएम कोर्ट ने कार्रवाई की है। कोर्ट ने कुल 29 मिलावटखोरों पर 16.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए वसूली के आदेश दिए हैं। पिछले माह भी एडीएम कोर्ट ने मिलावटखोरों पर 12 लाख से अधिक का जुर्माना लगाया था।
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खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने जिले में विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे थे। जांच के दौरान फेल आए नमूने की सुनवाई के लिए एडीएम कोर्ट में वाद दायर किया गया था। एडीएम कोर्ट ने विभिन्न प्रकरणों में सुनवाई करते हुए कुल 29 व्यापारियों के खिलाफ जुर्माना लगाने की कार्रवाई की है। इस दौरान अरनिया के मैसर्स एलके डेयरी एंड मिल्क प्रोडक्ट व संचालक मोहम्मद फिरोज पर दो-दो लाख, छतारी के गांव बरखेड़ा निवासी वीरेंद्र सिंह पर एक लाख, डिबाई के सराय बैरूनी निवासी विशनपाल, नगर के डीएम रोड निवासी सुशांत तनेजा पर दो केसों में, गांव मुबारकपुर निवासी हैदरअली पर 75-75 हजार, सलेमगढ़ के गांव ब्रजेश कुमार, गांव दोगवां निवासी संतोष कुमार, स्याना के हुलासराय मोडा का चौक निवासी नरेश चंद पर 70-70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जबकि अन्य व्यापारियों पर 50 हजार तक का जुर्माना लगाया है।
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