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आवास के लिए भूमि/पट्टा आवंटन करने के आदेश

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आवास के लिए भूमि/पट्टा आवंटन करने के आदेश
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बुलंदशहर। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत चयनित भूमिहीन पात्रों को भूमि/पट्टा देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके लिए शासन के सचिव ने डीएम को निर्देश जारी किए हैं। वहीं, संबंधित विभाग के अधिकारियों ने तैयारी शुरू कर दी है।
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मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रदेश सरकार की एक अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा के कारण छत विहीन और आश्रय विहीन हो जाने वाले पात्र परिवारों, कालाजार से प्रभावित, वन टांगिया, मुसहर वर्ग के आवास विहीन या कच्चे/जर्जर आवासों में निवासरत पात्र परिवारों तथा जेई/एईएस से प्रभावित कच्चे/जर्जर आवासों में निवासरत पात्र परिवारों के अलावा सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना 2011 पर आधारित प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता सूची में समाहित नहीं हैं। वर्तमान में आवास विहीन कच्चे/जर्जर आवासों में निवास करने वाले लोगों को निशुल्क आवास दिया जा रहा है। इस योजना के तहत जिले में अब तक 11 पात्रों को शामिल किया जा चुका है। अब शासन के सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने जिला अधिकारी को आदेश दिया है कि भूमिहीन पात्रों को भूमि/पट्टा आवंटित किया जाए, ताकि उन्हें जल्द से जल्द आवास की सौगात मिल सके। जिला ग्राम्य विकास विभाग के परियोजना निदेशक सर्वेश चंद्र ने बताया कि योजना में शामिल पात्रों को इस आदेश का लाभ दिया जाएगा। यह पता किया जा रहा है कि योजना में शामिल ऐसे कितने पात्र हैं, जिनके पास आवास बनाने के लिए भूमि नहीं है। इस कार्य को जल्द पूरा कर लिया जाएगा।
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