बदायूं। अपर जिला जज मोहम्मद कमर ने जानवर बांधने की जगह को लेकर हुए विवाद में धारदार हथियारों से हमला करने के दो आरोपियों को दोषी ठहराया है। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों भूरे और श्यामलाल को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 9,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
यह फैसला दातागंज निवासी रामरक्खे की शिकायत पर सुनाया गया है, जिसने न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के समक्ष शिकायत दर्ज कराई थी। रामरक्खे ने बताया कि उसके प्लांट की पश्चिमी दीवार के पास खाली जगह पर अभियुक्तों ने जानवर बांधने के लिए खूंटे गाड़ दिए थे। उसके मना करने पर भी वे नहीं माने और जानवर दीवार रगड़कर ईंटें गिरा देते थे।
13 फरवरी 2011 को अभियुक्तों ने अपनी भैंस दीवार में बांधी, जिस पर रामरक्खे ने पप्पू से भैंस को हटाने के लिए कहा। इसके बाद अभियुक्तों ने गाली-गलौज शुरू कर दी और धारदार हथियार चाकू तथा लाठी-डंडों से हमला कर दिया। उन्होंने रामरक्खे के सिर पर चाकू से वार किया और लाठी-डंडों से पीटा। जब उसका लड़का रामकिशोर और पत्नी जय देवी उसे बचाने आए, तो अभियुक्तों ने उन्हें भी मारा-पीटा। इस घटना की शिकायत दातागंज थाने में दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद रामरक्खे को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।