बदायूं। आठ साल पुराने छेड़खानी और घर में घुसकर मारपीट के मामले में आरोपियों को पॉक्सो कोर्ट दो के न्यायाधीश नीरज कुमार शर्मा ने दो सगे भाइयों को सजा सुनाई है। दोनों को तीन-तीन साल की कैद की सजा सुनाई और दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
सदर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला ने आठ जून 2017 को मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि नन्हू उर्फ पप्पू और उसका भाई नितिन उर्फ दुर्विजय घर में घुसकर गाली देने लगे। विरोध करने पर छेड़खानी और मारपीट करने लगे। शोर सुनकर लोग मौके पर पहुंच गए। इस पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।
पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपनिरीक्षक अशोक सोलंकी को दी। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। शुक्रवार को न्यायाधीश ने दोनों भाइयों को सजा सुनाई है।