बदायूं। खाद्य सुरक्षा मामलों के न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) अरुण कुमार की कोर्ट ने छेने की मिठाई के नमूने अधोमानक मिलने पर कारोबारी पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 30 दिन में जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारी आरिफ पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम भूड़, थाना फैजगंज बेहटा के प्रतिष्ठान से 5 अगस्त, 2025 की शाम छेने की मिठाई का नमूना लिया था। जांच के लिए इसे खाद्य प्रयोगशाला झांसी भेजा गया। खाद्य विश्लेषक झांसी ने अपनी जांच में छेने के नमूने को अधोमानक घोषित किया। कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन कर विपक्षी व सहायक अभियोजन अधिकारी की बहस को सुना। इसके बाद कारोबारी आरिफ के विरुद्ध दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया। संवाद