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Budaun News: लूट के मामले में दोषी को तीन साल की सजा

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बदायूं। लूट के तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र इश्तियाक अली ने दोषी को तीन साल कैद की साज सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर तीन हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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उझानी थाने में 23 सितंबर 2020 को सुरेंद्र पाल सिंह ने तहरीर देकर सोने की चेन और तीन अंगूठी लूटने की शहर के कबूलपुरा गौंटिया निवासी इकबाल खंजारा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक शिशुपाल सिंह ने की। प्राप्त साक्ष्यों एवं गवाहों के बयान के आधार पर विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने इकबाल को तीन साल की सजा सुनाई। संवाद
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