बदायूं। छेड़छाड़ के तीन साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पोक्सो सौरभ सक्सेना ने दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। उन्होंने दस हजार का जुर्माना लगाते हुए 90 फीसदी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
अभियोजन पक्ष के अनुसार इस्लामनगर थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 15 जुलाई 2021 को तहरीर दी थी। उसने बताया था कि उसकी 14 वर्षीय बेटी (पीड़िता) शाम को करीब छह बजे खेत पर शौच करने गई थी, तभी वहां गांव का ही लल्ला बाबू पहुंच गया और बेटी से अश्लील हरकतें व छेड़छाड़ करने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की। चीख पुकार सुनकर लोग घटना स्थल की ओर दौड़े तो आरोपी जान से मारने की धमकी देता हुआ भाग निकला। घर पहुंचकर बेटी ने पूरा घटनाक्रम परिजनों को बताया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली । इस केस की विवेचना उपनिरीक्षक बृजप्रकाश ने की। लल्ला बाबू को जब इस बात की भनक लगी कि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो वह वादी के घर पहुंच गया और उसने गाली-गलौच की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। न्यायाधीश ने उपरोक्त पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन कर विशेष लोक अभियोजक प्रदीप भारती व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद सजा सुनाई।