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Budaun News: जानलेवा हमले के तीन दोषियों को दस-दस साल की कैद

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बदायूं। जानलेवा हमले के तीन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश (डकैती कोर्ट) नूपुर शर्मा ने दोषी करार दिया है। तीनों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
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हजरतपुर थाना क्षेत्र के गांव चितरी निवासी दुर्विजय ने 30 अक्तूबर को थाने पर शिकायती पत्र दिया था। कहा था कि उसका बेटा राजेश गांव लालपुर के शराब के ठेके पर काम करता है। दूसरा बेटा भी उसके साथ रहता है। शाम करीब छह बजे राजेश दुकान पर बैठा था। उसने धीरपाल के बाबा की जमीन खरीदी थी।
इसी समय गांव का राजीव, कारे, नरेश, राजेश, धीरपाल व ऋषिपाल हाथों में तमंचे लेकर आ गए। दुकान पर बैठे राजेश को गाली देने लगे। सभी कह रहे थे कि जमीन खरीदने का आनंद चखाना है। इसी दौरान कारे ने तमंचे से गोली चला दी, जो राजेश के सीने में लग गई, जबकि दूसरा बेटा सर्वेंद्र बाल-बाल बच गया।
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सूचना मिलने पर पुलिस व परिवार के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला की धारा में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने कारे, नरेश व राजेश के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी, जबकि राजीव, धीरसिंह व ऋषिपाल के नाम विवेचना में हटा दिए। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए एडीजीसी व अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद तीनों को आरोपों में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

छेड़खानी के दोषियों को सुनाई



पांच-पांच साल कैद की सजा



- दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का लगाया जुर्माना



संवाद न्यूज एजेंसी



बदायूं। किशोरी से छेड़खानी के दो आरोपियों को विशेष न्यायाधीश (पाॅक्सो एक्ट कक्ष संख्या एक) पूनम सिंघल ने दोषी करार दिया है। दोषियों को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई है। साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।



कादरचौक थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 14 नवंबर 2015 को शिकायती पत्र दिया था। बताया था कि शाम पांच बजे उसकी 13 साल की बेटी गांव के बाहर खेत पर घास काट रही थी। इसी दौरान गांव के ही संजू व महेंद्र आ गए और किशोरी से छेड़खानी करने लगे।



किशोरी के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर आ गए। इस पर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की। विवेचक ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा और घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलित करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया। अभियोजन पक्ष के एडीजीसी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोप में दोषी पाते हुए दोनों को सजा सुनाई है।

छेड़खानी के दोषी को एक साल की सजा



- जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समाहित करने के दिए आदेश



संवाद न्यूज एजेंसी



बदायूं। युवती से छेड़खानी करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट कोर्ट संख्या दो) नीरज गर्ग ने दोषी करार दिया है। उसे एक साल कैद की सजा सुनाई है। पूर्व में जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने के आदेश दिए हैं।



थाना फैजगंज बेहटा क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने मई 2020 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था उसकी बेटी के साथ उमाशंकर उर्फ टिम्बा ने छेड़खानी की। विरोध करने पर मारपीट की। रिपोर्ट युवती को किशोरी दिखाया गया था। विवेचक ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचक को दौराने विवेचना किशोरी युवती पाई गई तो पॉक्सो एक्ट को हटा दिया गया। मारपीट की बात भी असत्य पाई गई।



विवेचक ने छेड़़खानी की धारा में चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में दाखिल कर दी। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए एडीजीसी व अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद आरोपों में दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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