बदायूं। सहायक श्रमायुक्त श्वेता गर्ग ने बताया कि एक से 15 चिह्नांकन तक जिले में बाल एवं किशोर श्रमिकों के चिह्नांकन और पुनर्वासन के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने सभी सेवायोजकों व प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की कि वे अपने यहां 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कार्य पर न लगाएं।
उन्होंने बताया कि 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी कार्य में नियोजित करना पूर्णतः प्रतिबंधित है, जबकि 14 से 18 वर्ष के किशोरों को खतरनाक प्रक्रियाओं और व्यवसायों में नियोजित करने पर भी रोक है। उल्लंघन करने पर 50 हजार रुपये तक जुर्माना और 6 माह से 2 वर्ष तक की कैद तथा किशोर श्रमिक लगाने पर 20 हजार रुपये जुर्माना व 6 माह की कैद का प्रावधान है। संवाद
4 दिसंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
बदायूं। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी ने बताया कि अन्य पिछड़ा वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियां ओ-लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण हेतु निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी विभागीय वेबसाइटों पर 04 दिसम्बर तक ऑनलाइन आवेदन करें। संवाद