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Budaun News: स्थायी लोक अदालत ने 2.38 लाख रुपये का बिल शून्य करने को कहा

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बदायूं। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष इश्तियाक अली, सदस्य राकेश कुमार रस्तोगी व स्वदेश कुमारी ने अधीक्षण अभियंता विद्युत वितरण निगम समेत आलाधिकारियों को वादी का 2,38,700 रुपये का बिजली बिल शून्य करने का आदेश दिया है। आदेश दिए हैं कि किराए की दुकान पर बिजली कनेक्शन के बिना ही दस साल बाद भेजे गए 2.38 लाख से अधिक के बिल को शून्य करने के साथ ही पीड़ित को दिया गया नोटिस भी निरस्त किया जाए।
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सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कल्याण नगर निवासी वादी संजय सक्सेना पुत्र सुरेश चंद्र सक्सेना ने स्थायी लोक अदालत में वाद किया था। कहा था कि उसने 14 जून 2014 को मोहल्ले में ही एक दुकान किराये पर ली थी। जिस पर बिजली कनेक्शन कराने के लिए आवेदन किया था। तब तीन महीने तक कनेक्शन नहीं मिला। इस पर उसने दुकान खाली कर दी और अन्य स्थान पर दुकान खोल ली, जहां दुकान में ही मीटर आदि बिजली की व्यवस्था थी।
इसके बाद बिजली निगम ने न कनेक्शन किया और न ही बिजली बिल भेजा। दस साल बाद 2024 में उसको नोटिस मिला कि आपने बिजली बिल का 2,38700 रुपये जमा नहीं किए हैं। यह देख वह अचंभित रह गया। निगम के कार्यालय में जाकर संपर्क किया, लेकिन किसी अधिकारी ने उसकी समस्या नहीं सुनी। सभी ने रुपये जमा करने को ही कहा।
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इसके बाद उसने स्थायी लोक अदालत में वाद दायर किया। एक साल के बाद कोर्ट ने बुधवार को 2,38700 रुपये के बिल को शून्य करने का आदेश निगम के अधिकारियों को दिया है।
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