-छल करके लोन के खाते से 25 हजार रुपये हड़पने का आरोप है
न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय मुकीम अहमद ने सर्व यूपी ग्रामीण बैंक ककराला के पूर्व प्रबंधक और रिटायर्ड प्रबंधक को धोखाधड़ी के परिवाद में तलब कर सुनवाई को अगली तारीख 20 मई मुकर्रर की है।
थाना अलापुर के कस्बा ककराला के वार्ड नंबर 16 निवासी वादी फारुख अहमद पुत्र हिदायत रसूल ने अपने अधिवक्ता तस्लीम गाजी के माध्यम से एक परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि सर्व यूपी ग्रामीण बैंक के प्रबंधक महेंद्र गुप्ता ने उसके केसीसी लोन खाते में से 25 हजार रुपये छल पूर्वक निकाल लिए। वादी ने लोन की रकम जमा करने के बाद अपने खाते का स्टेटमेंट चेक करने के लिए बैंक के कई चक्कर लगाए। नए प्रबंधक केके दीक्षित ने काफी चक्कर लगाने के बाद स्टेटमेंट दिया। वादी ने स्टेटमेंट की जांच कराई तो पता लगा कि दूसरे आए मैनेजर ने छलपूर्वक उससे करीब 50 हजार रुपये ज्यादा जमा करा लिए। हालांकि, केके दीक्षित ने ज्यादा जमा की गई रकम को वादी के बचत खाते में जमा करा दी। तत्कालीन मैनेजर महेंद्र गुप्ता अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। केके दीक्षित मई बसई में तैनात हैं। विद्वान मजिस्ट्रेट मुकीम अहमद ने पत्रावली पर तलबी बहस सुनने के बाद दोनों बैंक प्रबंधकों के खिलाफ प्रथम दृष्टया दोष मानते हुए इनको 20 मई को कोर्ट में तलब किया है।
प्रशांत भूषण मामले में सुनवाई अब 18 को
बदायूं। भगवान श्रीकृष्ण पर आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में जाने-माने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में सुनवाई अब 18 अप्रैल को होगी। वादी रोहन सिंह एडवोकेट ने भगवान श्रीकृष्ण पर प्रशांत भूषण के उपत्तिजनक पोस्ट मामले में सीजेएम मोहम्मद अहसल सिद्दीकी की कोर्ट में परिवाद दाखिल किया था।