बदायूं। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना योजना में आवेदन निरस्त किए जाने के मामले में कोर्ट ने डीएम, एसडीएम और मंडी सचिव को नोटिस जारी किया है। उन्हें 22 दिसंबर को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
उझानी के संजरपुर बालजीत निवासी मुनीश व सुनील ने तीन दिसंबर को वाद दायर किया था। मुनीश व सुनील ने बताया कि उसके माता-पिता की एक जून 2025 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उसके पिता एक किसान थे। वह खेती करके परिवार का पालन-पोषण करते थे। पिता की मौत के बाद उनके परिवार के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई।
उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन किया था। आवेदन के बारे में हल्का लेखपाल, तहसीलदार सदर से 15 अक्तूबर को कार्यालय जाकर जानकारी ली तो बताया गया कि उसका आवेदन 22 सितंबर को ही निरस्त कर दिया गया है। आवेदन जिलाधिकारी कार्यालय से अस्वीकृत आदेश में एसडीएम सदर ने जांच की और लिखा कि मृतक की आयु 71 साल है, जबकि पहचान पत्र में आयु 62 वर्ष है। इसी वजह से आवेदन को निरस्त कर दिया गया है।