बदायूं। दो साल पुराने दुष्कर्म के मामले में न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार दिया है। उसे 20 साल की सजा के साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
उझानी थाना क्षेत्र के एक गांव में जुलाई 2022 में किशोरी के साथ सुनील कुमार ने दुष्कर्म किया था। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना एसआई यशपाल द्वारा की गई। विवेचक ने घटना से संबंधित सभी साक्ष्य संकलन करते हुए आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। तब से मामला न्यायालय में चल रहा था। सोमवार को न्यायालय पॉक्सो एक्ट के न्यायाधीश ने सुनील को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।