बदायूं। बिनावर थाना क्षेत्र के गांव बरी समसपुर निवासी सतीश कुमार की याचिका पर कोर्ट के आदेश पर दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है।
मुकदमे के मुताबिक, सतीश कुमार के पिता मुन्नालाल गढ़वाल रेजीमेंट में फौज की नौकरी में सेवारत थे। पिता ने अपनी सर्विस बुक में उनका मां का नाम माया देवी दर्ज कराया था। मां का निधन हो गया। इसके चलते पिता ने शीला देवी से दूसरा विवाह कर लिया।
11 अगस्त 2021 को पिता का निधन हो गया। इसके चलते सौतेली मां शीला देवी ने अपना नाम गलत दर्शाकर शीला देवी उर्फ माया देवी कर लिया। इसके सहारे गढ़वाल रेजीमेंट से उनके पिता के फंड, बीमा, ग्रेच्युटी एवं एरियर) का भुगतान अपने नाम करा लिया। इसमें सत्यपाल सिंह ने मदद की।
सौतेली मां पिता की पेंशन भी ले रही है। इसके अलावा पिता की लाइसेंसी बंदूक भी अपने नाम करा ली। जब उन्होंने इसका विरोध किया। इस पर पांच दिसंबर 2024 को सत्यपाल सिंह व उसके साथ तीन चार साथियों ने बिनावर स्टैंड पर घेरकर मारपीट की। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने सौतेली मां शीला देवी, सत्यपाल और चार अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।