बदायूं। अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो एक्ट नीरज कुमार गर्ग ने नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने और एक माह तक दुष्कर्म करने के मामले में सजा सुनाई है। इसमें दोषी दानवीर यादव को सात साल के कठोर कारावास व 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पूरी रकम पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है। मामले में आरोपी की बहन नन्हीं को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजक के अनुसार वादी ने थाना हजरतपुर में तहरीर दी थी कि रिश्तेदारी में आना-जाना करने वाला दानवीर 17 अप्रैल 2017 की रात उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। लड़की सोने-चांदी के जेवर व नकदी भी ले गई। आरोप था कि दानवीर की बहन नन्हीं ने भी मदद की। जांच के दौरान पुलिस ने दातागंज बस स्टैंड से लड़की को ढूंढ लिया। जबकि, दानवीर भाग गया था। पीड़िता ने बताया कि दानवीर उसे बहन नन्हीं के बुलाने की बात कहकर ले गया। फिर पानीपत ले जाकर एक कमरे में रखा। वहां दानवीर ने एक माह तक दुष्कर्म किया।
कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर दानवीर निवासी नगरिया खनू, थाना हजरतपुर को दोषी ठहराकर सजा सुनाई।