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Budaun News: जानलेवा हमले के दोषी को सात साल का कारावास

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बदायूं। अपर सत्र न्यायाधीश दशम सौरभ सक्सेना ने जानलेवा हमले के मामले में एक आरोपी को दोषी पाते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने दोषी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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दातागंज कोतवाली क्षेत्र के गांव नौनी टिकन्ना निवासी दानवीर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि एक अक्तूबर 2017 की सुबह साढ़े दस बजे उनके पिता महेश कश्यप घास काटने खेत पर गए थे। वह घास काट रहे थे। तभी गांव का रोहित सिंह उनके पिता को गाली गलौज करने लगा। घास काटने का विरोध जताते हुए मारपीट शुरू कर दी। उसने आवाज देकर अपने पिता रूसे व एक अज्ञात व्यक्ति को बुला लिया। रूसे ने उनके पिता को गोली मार दी। इससे पिता महेश कश्यप गंभीर रूप से घायल हो गए। ग्रामीणों के पहुंचने पर आरोपी मौके से भाग निकले। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। आरोपी रूसे के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। न्यायालय में रूसे के खिलाफ जानलेवा हमले के आरोप में मुकदमा चलाया गया। शनिवार को न्यायाधीश ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया। एडीजीसी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद रूसे को जानलेवा हमले में दोषी करार दिया। न्यायाधीश ने दोषी को सात साल का कारावास व 16 हजार रुपये के जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।
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