फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Budaun News: दहेज हत्या में सास-ससुर दोषी, 10 साल की सजा

विज्ञापन
विज्ञापन
बदायूं। 13 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मिर्जा जीनत ने सास-ससुर को दोषी करार दिया है। दोनों को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर 1.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आदेश दिया है कि जुर्माने की पूरी धनराशि पीड़ित पिता को दिया जाएगा।
विज्ञापन

संभल के थाना रजपुरा पर 29 मई 2012 को गिरिराज ने तहरीर देकर दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि उसने अपनी बेटी नीरज की शादी 25 फरवरी 2010 को गांव जोतेरा निवासी भुवनेश के साथ की थी। दहेज के लिए 28 मई 2012 को बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने पति समेत छह लोगाें के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। न्यायाधीश ने भुवनेश को नाबालिग करार देते हुए उसकी पत्रावली अलग कर दी। बृहस्पतिवार को न्यायाधीश ने सास गायत्री व ससुर ओमेंद्र को दोषी करार देते हुए 10-10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 87,500-87500 रुपये का जुर्माना लगाया है। कुल जुर्माने की 1.75 लाख रुपये मृतका के पिता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें